उत्तराखंड

अब अगले साल होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

अब अगले साल होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू

देहरादून। प्रदेश में 102 स्थानीय नगर निकायों के चुनाव अब अगले वर्ष ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकायों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज करने को लेकर जिलाधिकारियों को भेजे गए पत्र से तो यही संकेत मिल रहे हैं।

निकाय क्षेत्रों में एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने के लिए आठ, नौ व 10 दिसंबर को निर्धारित प्रपत्र भर सकेंगे। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूर्ण करा ली जाएगी। फिर ये नाम निकायों की मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे।

शासन ने पूर्व में निकाय चुनाव को लेकर चल रहे मामले में हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि निकाय चुनाव 25 दिसंबर तक करा लिए जाएंगे, लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें यह संभव नहीं लग रहा। निकायों में ओबीसी आरक्षण के दृष्टिगत निकाय अधिनियम में संशोधन अध्यादेश अभी लटका हुआ है तो आरक्षण नियमावली को भी झंडी मिलनी है। फिर आरक्षण का निर्धारण होना है, जिसमें कम से एक सप्ताह से अधिक समय लगना तय है। ऐसे में साफ है कि निकाय चुनाव आगे खिसकेंगे। इस बीच राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को नगर निकायों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के दृष्टिगत पत्र भेजा है।

इसमें कहा गया है कि निकाय चुनाव अगले वर्ष संभावित होने के कारण सभी नगर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाने चाहिए, जो एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन व विलोपन की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक गतिमान रहेगी।

निर्वाचक नामावलियों में नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के दृष्टिगत समय सारिणी भी आयोग ने जारी की है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्तमान निर्वाचक नामावली नगर निकाय, तहसील व जिला मुख्यालय पर आमजन के लिए सुलभ रखी जाए। आयेाग की वेबसाइट पर भी यह पांच जनवरी से उपलब्ध रहेगी।

नामावलियों में नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के दृष्टिगत संगणक व संबंधित कर्मचारी आठ, नौ व 10 दिसंबर को मतदान केंद्र व स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। नाम शामिल करने से संबंधित प्रपत्र नगर निकाय, तहसील व जिला स्तर पर भी प्राप्त किए जा सकेंगे। यह कार्यवाही 15 दिसंबर तक पूर्ण कराने को कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button