
*बिना पुलिस की जानकारी/फॉर्म C भरे बिना विदेशी नागरिकों को होटल में रुकवाने पर होटल मालिक पर मुकदमा दर्ज।*
विदेशी नागरिकों के होटल में ठहराने की जानकारी पुलिस को न देने पर कोतवाली बडकोट पुलिस द्वारा होटल स्वामी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। माह दिसम्बर 2025 के अन्त में कोतवाली बडकोट क्षेत्र के दोबाटा में एक होटल स्वामी द्वारा पुलिस, एलआईयू के बिना जानकारी तथा बिना फॉर्म C भरे 11 विदेशी नागरिकों को अपने होटल में रुकवाया गया था।
*पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, श्रीमती कमलेश उपाध्याय* के निर्देश पर *कोतवाली बडकोट पुलिस द्वारा उक्त मामलें में गहन छानबीन के उपरान्त कल 6 फरवरी 2026 को होटल शिवम, दोबाटा बडकोट के मालिक के विरुद्ध बिना पुलिस की जानकारी के होटल में 11 विदेशी नागरिकों ठहराने पर The Immigration and Foreigner act 2025 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया हैl* मामले में अग्रिम विधिक/विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है।
*पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा* बताया गया कि *बडकोट क्षेत्र के एक होटल में बिना पुलिस की जानकारी के 11 विदेशी नागरिकों ठहराने पर होटल स्वामी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है, मामले मे साक्ष्य व तथ्यों के आधार होटल स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।* आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 (The Immigration and Foreigners Act, 2025) भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और निकास को विनियमित करने वाले पुराने कानूनों को एकीकृत और आधुनिक बनाता है। इसका उद्देश्य जाली दस्तावेजों और विदेशी नागिरकों की डिजिटल निगरानी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत में किसी भी होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे या गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर होटल स्वामी को इसकी सूचना पुलिस या संबंधित स्थानीय अभिसूचना के अधिकारियों को देना अनिवार्य है। यह सूचना विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर फॉर्म सी(Form C) के माध्यम से ऑनलाइन IVFRT पोर्टल पर देनी होती है। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि की लगातार चैकिंग तथा होटल, रेस्टोरेंट पर ठहरने वाले लोगों/पर्यटकों/आगुन्तकों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। *उनके द्वारा सभी होटल/रेस्टोरेन्ट स्वामियों से अपील करते हुये बताया गया कि चारधाम यात्रा 2026 निकट है, सभी अपने-अपने होटल/रेस्टोरेन्ट/धर्मशाला आदि पर रुकने वाले पर्यटक/आगुन्तक/तीर्थयात्रियों का विवरण व आई कार्ड आदि के साथ विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन/फॉर्म C जरुर भरें। यह सुरक्षा व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश हेतु बेहद जरुरी है।*



