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निर्माणाधीन प्रतिष्ठानो व भवनों के निर्माण कार्यों पर 15 जून तक रोक (उपजिलाधिकारी)

Ban on construction work of under-construction establishments and buildings till June 15 (Sub-Divisional Magistrate)

प्रशासन के द्वारा बड़कोट नगर क्षेत्रांतगर्त पेयजल समस्या को देखते हुए 15 जून 2024 तक नये जल संयोजन, कनेक्शनों का स्थगन किया गया है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी बड़कोट मुकेश चंद रमोला के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए नगर पालिका परिषद बड़कोट के अंतर्गत निर्माणाधीन प्रतिष्ठानो व भवनों के निर्माण कार्यों पर भी 15 जून तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
आदेशानुसार केवल ऐसे ही प्रतिष्ठान/भवनों का निर्माण कार्य जारी रहेगा जिनके द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट बड़कोट के कार्यालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा की उनके द्वारा भवन निर्माण कार्य में पेयजल लाईन के माध्यम से किसी प्रकार की पेयजल खपत, तराई, सिंचाई नहैं की जाएगी। उनके द्वारा मात्र टैंकर आदि की व्यवस्था कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

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