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रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर हुआ दोगुना, सभी जिलों को पत्र जारी

Registration fees doubled, letters issued to all districts

सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाकर दोगुना किया; अब देने होंगे इतने रुपये, सभी जिलों को पत्र जारी

रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी कीमत की हो रजिस्ट्री शुल्क 25 हजार रुपये ही लिया जाता है। अब इस शुल्क को अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया गया है।

सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब हर रजिस्ट्री पर 50 हजार रुपये शुल्क देना होगा। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था।

इस संबंध में सोमवार को वित्त विभाग के आदेशों के बाद महानिरीक्षक निबंधन (आईजी स्टांप) कार्यालय की ओर से भी सभी जिलों को पत्र जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री दो प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25 हजार रुपये लिया जाता है। मसलन अगर 10 लाख रुपये की जमीन कोई खरीदता है तो इसके हिसाब से 20 हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है।

 

जबकि, अगर 12.5 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री पर दो प्रतिशत के हिसाब से 25 हजार रुपये रजिस्ट्री शुल्क होता है। इसके अलग अगर रजिस्ट्री इससे ज्यादा की है तब दो प्रतिशत के स्थान पर यह शुल्क 25 हजार रुपये ही लिया जाता है।

यानी रजिस्ट्री अधिकतम कितनी भी कीमत की हो रजिस्ट्री शुल्क 25 हजार रुपये ही लिया जाता है। अब इस शुल्क को अधिकतम 50 हजार रुपये कर दिया गया है। आईजी स्टांप सोनिका ने बताया कि 10 साल बाद शुल्क में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री शुल्क एक प्रतिशत होता है। इसकी अधिकतम कोई सीमा नहीं होती। जबकि, उत्तराखंड में इसकी सीमा निर्धारित की गई है। इससे भूमि खरीदने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता है।

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