उत्तराखंड

अवैध रूप से शराब पिलाने वाले होटल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही

 

अवैध रूप से शराब पिलाने वाले होटल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही

टिहरी गढ़वाल, 29.09.2024

थाना मुनि की रेती 

मुनि की रेती में तपोवन क्षेत्र में अवैध रूप से शराब पिलाने वाले होटल संचालक के विरुद्ध कार्यवाही, 01अभि0 गिरफ्तार

आयुष अग्रवाल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा जनपद में संदिग्घ व्यक्तियों, शराब की तस्करी करने वाले, अवैध रूप से शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट/ढाबा मालिकों व कैम्प संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे।

उक्त अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी,नरेन्द्र नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मुनि की रेती द्वारा तपोवन क्षेत्र में 28.09.24 को रात्रि में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में प्रभारी निरीक्षक, मुनि की रेती के नेतृत्व में थाना मुनि की रेती पुलिस द्वारा तपोवन क्षेत्र में होटल/रेस्टोरेंट को चेक किया गया।

तपोवन क्षेत्र में होटलों में लगातार शराब पिलाने की शिकायतों के क्रम में Hotel imrama में पाया गया कि होटल संचालक द्वारा होटल में शराब को अपने ग्राहकों को परोसा जा रहा था। होटल में होटल मैनेजर प्रियव्रत तोमर पुत्र जयवीर निवासी शालीमार गार्डन, थाना कंकरखेड़ा हाल होटल संचालक इमरामा, बालक नाथ रोड तपोवन मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल (उम्र 24 वर्ष) द्वारा होटल इमराना में अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही थी व परोसी जा रही थी। उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर शराब पिलाने का लाइसेंस न होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0 सं0:-116/ 2024 धारा 60/68 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। उक्त चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। सभी होटल/रेस्टोरेंट व ढाबा संचालकों से अपील की गई है कि बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब न परोसी जाए।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0 सं0:-116/ 2024धारा 60/68 आबकारी अधिनियम।

नाम पता अभियुक्त

प्रियव्रत तोमर पुत्र जयवीर निवासी शालीमार गार्डन, थाना कंकरखेड़ा हाल होटल संचालक होटल इमरामा, बालक नाथ रोड तपोवन मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल (उम्र 24 वर्ष)

पुलिस टीम का विवरण-:

1- प्रभारी निरीक्षक रितेश साह, थाना मुनि की रेती।

2- व0उप0नि0 योगेश चंद्र पांडेय

3- उ0नि0 प्रदीप रावत चौकी प्रभारी तपोवन।

4- का0 अरविंद

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